Dhamtari News: धमतरी। जिले के नगरी थाना क्षेत्र में मछली व्यापारी विप्लव मंडल की निर्मम हत्या और लूट की गुत्थी को पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक के साथ काम करने वाले मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने को लेकर हुए विवाद और आपसी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश रची थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नगदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर की सूचना और वैज्ञानिक जांच के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया। इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों की संलिप्तता भी सामने आई है।
मजदूरी बढ़ाने को लेकर उपजा था विवाद
पुलिस के अनुसार, मृतक विप्लव मंडल निजी फिश फार्म का संचालन करता था, जहां आरोपी मजदूरी करते थे। मजदूरी बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने और कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार व गाली-गलौज से नाराज मजदूरों ने हत्या की योजना बनाई। 25 जून को हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन उसे अंजाम नहीं दिया जा सका। इसके बाद 27 जून को दोबारा योजना बनाकर व्यापारी की हत्या कर दी गई।
जंगल में घेरकर की बेरहमी से हत्या
जांच में सामने आया कि आरोपी नगरी बाजार से मछली बेचकर लौट रहे विप्लव मंडल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। गोरेगांव-भैंसमुड़ा मार्ग स्थित सुनसान जंगल में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने लकड़ी के डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने मछली बिक्री से मिली नगदी और दो मोबाइल फोन लूट लिए तथा रकम का आपस में बंटवारा कर फरार हो गए।
तीन आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग भी शामिल
पुलिस ने इस मामले में टंकेश्वर नेताम उर्फ मयंक नेताम (19 वर्ष), सुरेंद्र यादव (26 वर्ष) और जगदीश विश्वकर्मा (50 वर्ष) निवासी ग्राम बोईरगांव, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दो विधि से संघर्षरत बालकों की भूमिका भी सामने आई है, जिनके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगदी, मोबाइल और हथियार बरामद
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 37,800 रुपये नकद, मृतक के दो मोबाइल फोन, घटना की योजना में इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल, वारदात में प्रयुक्त तीन लकड़ी के डंडे, दो लोहे के चाकू, दो मोटरसाइकिल तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं।
हत्या और लूट का मामला दर्ज
पुलिस ने थाना नगरी में अपराध क्रमांक 53/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 309(6) और 311 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना की। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्य और आरोपियों के मेमोरेण्डम के आधार पर पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि दोनों विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आगे की कार्रवाई की जा रही है।

