किसान से धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

किसान से धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Congress MLA Baleshwar Sahu Bail : किसान से धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। जमानत आदेश जारी होने के बाद विधायक साहू को आज शाम जिला जेल से रिहा किया जाएगा।

इससे पहले विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद उन्हें अस्थायी राहत मिली है, हालांकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। न्यायालय के फैसले के बाद विधायक के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया, वहीं राजनीतिक गलियारों में इस प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला जेल पहुंचकर विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की थी। इसके बाद यह मामला सियासी रूप से और अधिक सुर्खियों में आ गया था। जमानत की खबर सामने आने के बाद विपक्ष भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का बताया जा रहा है, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके बैंक खाते से 42 लाख 78 हजार रुपये की राशि अलग-अलग किस्तों में निकाली गई।

शिकायत के अनुसार, विधायक बालेश्वर साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया। इस मामले में सह-आरोपी गौतम राठौर की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि विधायक साहू को अब जमानत मिल गई है। फिलहाल पुलिस और न्यायालय स्तर पर मामले की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।


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