छत्तीसगढ़ सरकार का सैनिकों को बड़ा तोहफा: 25 लाख तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट

छत्तीसगढ़ सरकार का सैनिकों को बड़ा तोहफा: 25 लाख तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट

Chhattisgarh Latest News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर तैयार किए गए इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

25 लाख तक की संपत्ति पर मिलेगी राहत

जारी अधिसूचना के अनुसार, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके निधन की स्थिति में उनके जीवनसाथी को यह छूट केवल एक बार मिलेगी। 25 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।

सरकार का मानना है कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से यह संवेदनशील और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्तमान में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होता है, ऐसे में नई व्यवस्था से पात्र हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को सैनिक, भूतपूर्व सैनिक या विधवा होने से जुड़े दस्तावेज और केवल एक बार लाभ लेने संबंधी शपथ पत्र भी देना होगा।

सरकार का कहना है कि यह फैसला उन सैनिकों के लिए राहतकारी साबित होगा, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने घर-परिवार से दूर रहकर सेवा करते हैं और अब आवास खरीदने में उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।


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