रायपुरः छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीतें दिनों इसे लेकर घोषणा की थी। अब इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों को अब 1 सितंबर 2025 से 55% DA मिलेगा। वहीं छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 252% DA दिया जाएगा यानी उनके महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की नई दरों का लाभ सितंबर 2025 के वेतन से मिलेगा, जो अक्टूबर 2025 में देय होगा।
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आदेश की प्रमुख बातें:
- DA की गणना मूल वेतन पर की जाएगी।
- विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को DA में शामिल नहीं किया जाएगा।
- DA का कोई हिस्सा बेसिक वेतन नहीं माना जाएगा (भा.नि. 9 (21) के अंतर्गत)।
- DA की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक को अगले रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा, 50 पैसे से कम छोड़ दिया जाएगा।
- यह आदेश UGC, AICTE, कार्यभारित और आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
- भुगतान विभागीय स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत ही किया जाएगा।