छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 विधानसभा से पारित

छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 विधानसभा से पारित

Chhattisgarh Staff Selection Board Bill 2026: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा।

विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवाओं को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और विश्वसनीय बनाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। नई व्यवस्था के तहत भर्ती परीक्षाओं को नियमित रूप से आयोजित करने और एक फिक्स परीक्षा कैलेंडर जारी करने की योजना है, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी में सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि अभी अलग-अलग विभागों द्वारा अलग समय पर भर्तियां निकालने से अभ्यर्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग-अलग आवेदन और प्रक्रियाएं समय और संसाधनों की बर्बादी करती हैं। नया मंडल इन सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा।

नई व्यवस्था के तहत मंडल विभिन्न विभागों, वैधानिक निकायों, मंडलों और प्राधिकरणों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। जरूरत पड़ने पर संयुक्त चयन परीक्षा भी आयोजित की जा सकेगी।

मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे, साथ ही सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए मंडल आवश्यकतानुसार एजेंसियों की सेवाएं भी ले सकेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और भरोसेमंद बनेगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अवसर मिल सकेंगे।


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