रायपुरः CG Panchyat Election 2025 छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों इसकी तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर एक पत्र जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि गैर आदिवासी पुरुष से शादी के बाद आदिवासी महिला आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती।नहालांकि, अब अफसरों का कहना है कि यह त्रुटिवश हुआ है। जिसे निरस्त करने दूसरा आदेश जारी किया गया है। पूरा मामला बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले का है।
मिली जानकारी के अनुसार कटेकल्याण की तहसीलदार और रिटर्निंग ऑफिसर आशा कश्यप ने 22 जनवरी को आदेश जारी किया है। जब यह आदेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिला कलेक्टर ने इस आदेश को निरस्त करने निर्देश दिए। जिसके बाद देर शाम एक और आदेश जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि यह त्रुटिवश हुआ है। पहले आदेश को निरस्त किया जाता है।
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समाज के लोगों ने की थी इस तरह की मांग
CG Panchyat Election 2025 दरअसल, करीब महीनेभर पहले सर्व आदिवासी समाज के गीदम ब्लॉक के अध्यक्ष जितेंद्र वेट्टी ने मांग की थी कि यदि आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने न दिया जाए। चुनाव में आरक्षण का लाभ उन्हें न दिया जाए। जितेंद्र वेट्टी की इस मांग के बाद अब रिटर्निंग ऑफिसर का यह पत्र जारी होने से बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में बवाल मच गया है।