CG Nursing Counselling 2025 : छत्तीसगढ़ के बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 अक्टूबर 2025 कर दी है। अब विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज का चयन इस नई तिथि तक कर सकेंगे। यह फैसला नर्सिंग कॉलेजों और विद्यार्थियों दोनों के हित में माना जा रहा है।
हाईकोर्ट ने अपग्रेड कॉलेजों को दिया राहतभरा आदेश
दरअसल, यह आदेश तब आया जब जीएनएम से अपग्रेड हुए 13 नर्सिंग महाविद्यालयों ने राज्य शासन के सीटें घटाने के निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कॉलेजों का कहना था कि उन्हें छत्तीसगढ़ नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल (CGNRC) द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित करने की मंजूरी पहले से मिली हुई थी, फिर भी सरकार ने बिना सुनवाई के उनकी सीटें घटा दीं।
कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर किस आधार पर मान्यता दी गई और फिर सीटें घटाई गईं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया के कॉलेजों को काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जा सकता।
काउंसलिंग कमेटी को कोर्ट की फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काउंसलिंग कमेटी और आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि अपग्रेडेड कॉलेजों को तुरंत प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अदालत ने कहा कि इन कॉलेजों के छात्रों को प्रवेश से वंचित करना अनुचित है, क्योंकि उन्हें पहले से आवश्यक मान्यता और अनुमोदन प्राप्त है। कोर्ट ने आदेश दिया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी पात्र कॉलेजों को समान अवसर दिया जाए, और किसी भी संस्था को केवल तकनीकी कारणों से बाहर न किया जाए।
राज्य सरकार के फैसले पर उठे सवाल
राज्य की ओर से पेश सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि कुछ कॉलेजों को शर्तों के अधीन मान्यता दी गई थी, जिनका पालन नहीं किया गया। हालांकि, जब कोर्ट ने पूछा कि क्या इन कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया, तो सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, पिछले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश क्षमता के अनुसार ही काउंसलिंग में कॉलेजों को शामिल किया जाए।
विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय और विकल्प
अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग की अंतिम तिथि बढ़ने से छात्रों को अपने मनपसंद कॉलेज चुनने का अतिरिक्त अवसर मिल गया है। राज्य भर के नर्सिंग अभ्यर्थी अब 26 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं।
इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है, जो अपग्रेड कॉलेजों में प्रवेश की उम्मीद लगाए बैठे थे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने और निजी संस्थानों के हितों की रक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
नवंबर में होगी अगली सुनवाई, फिलहाल राहत बरकरार
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर 2025 के आखिरी सप्ताह में निर्धारित की है। तब तक कॉलेजों की काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन अंतिम प्रवेश परिणाम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा।
छात्रों और अभिभावकों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय “न्याय और शिक्षा दोनों के हित में है।” अब उम्मीद की जा रही है कि काउंसलिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होगी और विद्यार्थियों को उनके अधिकार के अनुसार कॉलेज आवंटन मिलेगा।
