निकाह के बाद से ही पत्नी से ऐसी डिमांड करता था पति, नहीं की पूरी तो बोला- तलाक.. तलाक.. तलाक, FIR दर्ज

निकाह के बाद से ही पत्नी से ऐसी डिमांड करता था पति, नहीं की पूरी तो बोला- तलाक.. तलाक.. तलाक, FIR दर्ज

न्यायधानी बिलासपुर में तीन तलाक का गंभीर मामला सामने आया है। मुस्लिम महिला को उसके शौहर ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया है। आरोप है कि शौहर लगातार महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। इसके लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। डिमांड पूरा नहीं होने पर बाद में तीन तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता के शौहर सहित अन्य के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट, दहेज प्रताड़ना व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार मामला शहर के तारबाहर थाना क्षेत्र का है। जहां पीड़िता का निकाह दिसंबर 2022 में सुपेला भिलाई निवासी नासिर अली से हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने तब दहेज के रूप में नासिर के परिवार का हर डिमांड पूरा किया था। लेकिन निकाह के 10 – 15 दिन बाद ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति नासिर और सास उसे कम दहेज लाने, दहेज में बाइक लाने और चारित्रिक आरोप लगाकर प्रताड़ित करने लगे। इस बीच ससुराल में अनबन को लेकर पीड़िता के परिवार वालों ने नासिर और उसके परिजनों को समझाने की कोशिश की। इस बीच सामाजिक जमात का बैठक भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद शौहर नासिर और सास पीड़िता को प्रताड़ित करते रहे।

पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना के बाद भी पीड़िता सबकुछ झेलकर रिश्ते को बचाने में लगी रही। लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर से पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। अंततः पति नासिर ने एक दिन तीन तलाक बोलकर पीड़िता को घर से निकाल दिया। जिसके बाद परिजनों के साथ पीड़िता ने इसकी शिकायत बिलासपुर में महिला थाने में दर्ज कराई है। पीड़िता और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने पति नासिर, सास सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट 2019, दहेज प्रताड़ना व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में जांच के साथ पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।


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