Chhattisgarh Durg News: दुर्ग। उतई के बंजारी पारा क्षेत्र में 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में दुर्ग न्यायालय ने आरोपी धनेश्वर साहू उर्फ ‘जनता’ को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है, जिसके तहत उसे प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में रहना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला उतई के बंजारी पारा क्षेत्र का है, जहां आरोपी पर 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर धनेश्वर साहू को दोषी ठहराया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एवं 6, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 87, 109, 238 एवं 65 तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। आदेश के अनुसार आरोपी को अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया है।

