Chhattisgarh Dhamtari News: धमतरी। जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रयोगशाला जांच में “वीबा ब्रांड एगलेस मेयोनीज” के बैच नंबर K182 को असुरक्षित पाए जाने के बाद जिले में इसके विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल रोक लगा दी है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के दौरान लिए गए इस बैच के नमूने को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था, जहां उत्पाद में Propyl Gallate नामक एंटीऑक्सीडेंट निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया।
कैली लैब, भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बैच को असुरक्षित घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार इस उत्पाद का निर्माण 18 अप्रैल 2026 को हुआ था, जबकि इसकी एक्सपायरी 17 जनवरी 2027 निर्धारित थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने संबंधित बैच के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए धमतरी जिले में बैच नंबर K182 के विक्रय, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे वीबा ब्रांड एगलेस मेयोनीज के उक्त बैच की बिक्री या वितरण न करें। जिन कारोबारियों के पास इस बैच का स्टॉक मौजूद है, उन्हें उसे बिक्री के लिए आगे नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य विभाग की ओर से अब जिले की दुकानों में उक्त ब्रांड के मेयोनीज के स्टॉक की जांच की जाएगी। जांच के दौरान बैच नंबर K182 का स्टॉक मिलने पर उसे बिक्री से हटाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से प्रतिबंधित बैच की बिक्री और वितरण से बचने के निर्देश दिए हैं।

