Chhattisgarh Balrampur News:बलरामपुर: मवेशियों को वाहनों में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाने वाले कथित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बलंगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्च 2026 में सामने आए मामले में करीब छह महीने से फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद मवेशी तस्करी से जुड़े नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है।
ग्रैंड विटारा से रेकी, पीछे चल रहे थे सात पिकअप
मामला 19 मार्च 2026 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सात पिकअप वाहनों में भैंसों को ठूंस-ठूंसकर बूचड़खाने की ओर ले जाया जा रहा है। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए आगे एक सफेद रंग की ग्रैंड विटारा कार क्रमांक CG 30 G 5161 से रेकी की व्यवस्था की थी, जबकि उसके पीछे सात पिकअप वाहन चल रहे थे।
सूचना के आधार पर बलंगी पुलिस ने चौकी गेट के सामने नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। संदिग्ध वाहनों का काफिला पहुंचते ही पुलिस को देखकर चालकों ने अलग-अलग दिशाओं में भागने का प्रयास किया।
पुलिस को देखते ही भागने लगे चालक
तस्करों ने दो पिकअप वाहनों को जोगयानी पंचायत भवन की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर मोड़ दिया, जबकि अन्य वाहन भी पीछे की ओर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी की और दो पिकअप वाहनों क्रमांक MP 66 ZF 2498 और MP 53 ZD 3982 को पकड़ लिया। हालांकि, दोनों वाहनों के चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए।
वाहनों की तलाशी लेने पर दोनों पिकअप में सात-सात भैंस/भैंसी, कुल 14 मवेशी मिले। पुलिस के अनुसार, मवेशियों के चारों पैर और सींग बांधकर उन्हें बेहद क्रूरतापूर्वक वाहनों में भरा गया था। पुलिस ने दोनों पिकअप जब्त कर मवेशियों को अपने कब्जे में लिया।
तस्करी नेटवर्क की जांच में सामने आए अन्य नाम
मामले में धारा 111(1)(2) बीएनएस, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अन्य लोगों के भी मामले में शामिल होने की जानकारी सामने आई।
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चौकी प्रभारी बलंगी पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई और लगातार उनकी तलाश की जा रही थी।
छह महीने बाद दो फरार आरोपी गिरफ्तार
लगातार तलाश के बीच 14 सितंबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले के दो फरार आरोपी अपने-अपने ठिकानों पर मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर अब्दुल जलील पिता गफ्फार बक्स, निवासी ग्राम उमरहर, थाना जियावन, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) और बबलू उर्फ मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल कादिर, निवासी ग्राम धवई (घोड़धर), थाना चितरंगी, जिला सिंगरौली को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, अब्दुल जलील ने अपने पिकअप वाहन क्रमांक MP 66 ZC 2419 से घटना में शामिल होने की जानकारी दी। वहीं वाहन स्वामी बबलू उर्फ मोहम्मद हुसैन से पूछताछ में भी वाहन के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
पुलिस ने बताया कि उक्त पिकअप वाहन थाना सरई के अपराध क्रमांक 725/2026 में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(इ)(च) के तहत पहले से जब्त है और थाना सरई में खड़ा है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों और कथित तस्करी नेटवर्क की भूमिका की जांच कर रही है।

