Rajnandgaon News: 480 की शराब 500 रुपये में बेचने का मामला, लापरवाही पर आबकारी उप निरीक्षक निलंबित

Rajnandgaon News: 480 की शराब 500 रुपये में बेचने का मामला, लापरवाही पर आबकारी उप निरीक्षक निलंबित

Chhattisgarh Rajnandgaon News: राजनांदगांव। जिले में संचालित कंपोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग की उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने 9 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार 3 सितंबर को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव जिले में संचालित कंपोजिट मदिरा दुकान खुज्जी में दबिश दी थी। जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा 6 नग पाव देशी मदिरा (सुपर 36) निर्धारित दर 480 रुपये के स्थान पर 500 रुपये प्रति पाव बेचना पाया गया।

इसके अलावा पुनः खरीद परीक्षण के दौरान 17 नग पाव देशी मदिरा 1,360 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये में बेची गई। इस तरह कुल 23 नग पाव शराब की बिक्री में निर्धारित दर से 160 रुपये अधिक वसूले गए। कुल 1,840 रुपये की शराब के लिए 2,000 रुपये वसूलना पाया गया। मामले में विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

आबकारी आयुक्त ने निलंबन आदेश में कहा है कि दुकान की प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन के प्रभाव क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता पाया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल एवं दंडनीय माना गया है।

इसके चलते तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


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