Raipur News : छत्तीसगढ़ में 40 उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी, निर्वाचन आयोग ने किया निरर्हित

Raipur News : छत्तीसगढ़ में 40 उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी, निर्वाचन आयोग ने किया निरर्हित

Chhattisgarh Raipur News : रायपुर। विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद नियमानुसार निर्वाचन व्यय का हिसाब जमा नहीं करना छत्तीसगढ़ के 40 उम्मीदवारों को भारी पड़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत कार्रवाई करते हुए इन सभी उम्मीदवारों को आगामी तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। इस अवधि में वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चार और उम्मीदवारों को हाल ही में अयोग्य घोषित किया गया है। इनमें सरायपाली से अजीत डोलचंद चौहान, महासमुंद से अशोक कश्यप, चंचल वाणी और बृजलाल ठाकुर शामिल हैं। इससे पहले मार्च तक 36 अन्य अभ्यर्थियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। इस तरह छत्तीसगढ़ में चुनावी खर्च का विवरण जमा नहीं करने के मामले में अयोग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या 40 हो गई है।

निर्वाचन नियमों के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय का सही और पूरा ब्योरा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होता है। निर्धारित समय सीमा में खर्च का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने या देरी के लिए उचित कारण नहीं बताने की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10ए के तहत उम्मीदवार को तीन साल के लिए निरर्हित कर सकता है।

इस अयोग्यता का सीधा असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने पर पड़ता है। आयोग की ओर से अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार तीन साल की अवधि के दौरान इन चुनावों में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। हालांकि, यह अयोग्यता पंचायत या अन्य स्थानीय निकाय चुनावों पर स्वतः लागू नहीं होती है।

निर्वाचन आयोग के पास अयोग्यता की अवधि को कम करने या कुछ परिस्थितियों में उसे समाप्त करने का अधिकार भी है। इसके लिए संबंधित उम्मीदवार आयोग के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रख सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 40 उम्मीदवार इस कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। इनमें 36 पुराने और हाल में अयोग्य घोषित किए गए चार उम्मीदवार शामिल हैं। देशभर में ऐसे अयोग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या 529 बताई गई है। चुनावी खर्च का लेखा-जोखा जमा नहीं करने के मामलों में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है।

हाल में अयोग्य घोषित किए गए चार उम्मीदवारों में सरायपाली से अजीत डोलचंद चौहान, महासमुंद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 42 से अशोक कश्यप, चंचल वाणी और बृजलाल ठाकुर शामिल हैं। चुनावी खर्च का निर्धारित समय में विवरण प्रस्तुत नहीं करने के चलते इन पर तीन साल की अयोग्यता की कार्रवाई की गई है।


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