दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, दोषसिद्धि के बाद सीट खाली, उपचुनाव का रास्ता साफ

दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, दोषसिद्धि के बाद सीट खाली, उपचुनाव का रास्ता साफ

Congress MLA Rajendra Bharti News: भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे सदस्यता को लेकर चल रही संशय की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

जारी राजपत्र के अनुसार, राजेंद्र भारती को राउज एवेन्यू जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायालय (सीबीआई-09, सांसद/विधायक मामलों) के न्यायाधीश दिग्विजय सिंह द्वारा 2 अप्रैल 2026 को एक मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उन्हें तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के आदेश तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(c) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत दोषसिद्धि के साथ ही उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। इस निर्णय के बाद 2 अप्रैल 2026 से दतिया विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है।

अब इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई हलचल तेज होने की संभावना है।


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