टैक्स नहीं भरा तो पड़ेगा भारी, रायपुर नगर निगम की चेतावनी, कुर्की-सीलबंदी के साथ 17% अतिरिक्त वसूली तय

टैक्स नहीं भरा तो पड़ेगा भारी, रायपुर नगर निगम की चेतावनी, कुर्की-सीलबंदी के साथ 17% अतिरिक्त वसूली तय

Raipur Property Tax Warning News रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि 31 मार्च 2026 से पहले सभी लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, अन्यथा कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की जाएगी।


निगम के राजस्व विभाग ने बड़े बकायेदारों को विशेष रूप से चेताया है कि वे तुरंत बकाया राशि जमा कर कार्रवाई से बचें। साथ ही आम नागरिकों से भी समय पर टैक्स भुगतान करने की अपील की गई है, ताकि अतिरिक्त शुल्क और दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।


नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग 31 मार्च तक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। 26 मार्च (रामनवमी), 28 और 29 मार्च (शनिवार-रविवार) तथा 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।


इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक ‘मोर रायपुर’ ऐप या नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे आसानी से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। निगम प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।


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