सागर अंजना हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश, 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

सागर अंजना हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश, 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

Anjana murder case: सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले के बहुचर्चित अंजना हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच एजेंसी तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

यह आदेश जस्टिस एम.एम. सुन्द्रेश और जस्टिस कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने सुनाया। मामले में मृत 20 वर्षीय युवती अंजना अहिरवार की बड़ी मां द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस चरण में आरोप-प्रत्यारोप की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र जांच आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर लगे आरोपों समेत सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच CBI द्वारा की जाएगी। साथ ही, यदि जांच के दौरान कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो CBI को FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की छूट दी गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि एम्बुलेंस में शव ले जाते समय युवती के साथ उत्पीड़न हुआ, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मामले में तीन मौतों का भी जिक्र किया गया है, हालांकि कोर्ट ने इन तथ्यों की पुष्टि या खंडन किए बिना केवल जांच के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2024 में सागर जिले के बरोदिया नौनागिर गांव का है, जहां दलित युवती अंजना अहिरवार की अपने चाचा राजेंद्र अहिरवार का शव एम्बुलेंस से गांव लाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर प्रदेश में काफी विवाद हुआ था और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मेरिट पर गए बिना केवल जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश पारित करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है।


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