धमतरी। जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित हत्या कांड में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 29 मई 2024 की रात पिकअप चालक पंकज ध्रुव की निर्मम हत्या के मामले में सुनाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना केरेगांव के अपराध क्रमांक 37/24 में दर्ज इस प्रकरण में 29 मई 2024 की रात शराब के नशे में हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। विवाद के दौरान पिकअप चालक पंकज ध्रुव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप सिंह के नेतृत्व में केरेगांव पुलिस एवं साइबर टीम ने तत्काल सघन जांच शुरू की। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिरों से मिली सूचनाओं और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया।
मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों—चन्द्रेश देवदास, हरीश साहू और रोशन यादव—को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्रभावी विवेचना और बेहतर पुलिसिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा इस प्रकरण के विवेचक सउनि. प्रदीप सिंह को नगद ईनाम देकर उनकी सेवा पुस्तिका में पुरस्कृत किया गया है। यह फैसला जिले में कानून-व्यवस्था के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

