CG DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। सरकार ने केंद्र सरकार की नई दरों के अनुरूप 1 जुलाई 2025 से संशोधित भत्ते लागू करने की मंजूरी दे दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद अब राज्य में कार्यरत सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार की दरों पर 58% हुआ महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया था, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। इसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में पदस्थ IAS, IPS और IFS अधिकारियों पर अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत नई दरें लागू करने की स्वीकृति दी है। अब राज्य के अधिकारी भी केंद्र के समान 58% की दर से DA प्राप्त करेंगे। इससे उन्हें हर महीने वेतन के साथ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
एरियर्स की तैयारी, गलत भुगतान पर वसूली के निर्देश
नए आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ता अधिकारी के वेतन मैट्रिक्स में तय मूल वेतन के आधार पर गणना किया जाएगा। किसी भी विशेष या व्यक्तिगत वेतन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी को आदेश के विपरीत अतिरिक्त भुगतान किया गया तो उसकी राशि की वसूली की जाएगी। वहीं, बढ़े हुए भत्ते से जुड़े एरियर्स के भुगतान की जिम्मेदारी विभागीय कार्यालयों को दी गई है।
IAS-IPS अधिकारियों को मिलेगी आर्थिक राहत
इस निर्णय से राज्य में कार्यरत IAS, IPS और IFS अधिकारियों को केंद्र के समान आर्थिक राहत मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के मनोबल और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में कई फैसले लिए हैं, जिससे प्रशासनिक तंत्र में सकारात्मक संदेश गया है।
