दुर्ग में नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा की सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर और एक साल जेल में काटना पड़ेगा। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, 31 जुलाई 2024 को पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि वह तीन बेटियों के साथ रहती है। वारदात वाले दिन वो तीनों को घर पर छोड़कर काम पर गई थी। जब वह दोपहर को लौटी तो मामले की जानकारी मिली।
छोटी बेटी ने दी थी दीदी के साथ हुई दरिंदगी की जानकारी
छोटी बेटी ने अपनी दीदी के साथ हुई दरिंदगी की जानकारी मां को दी। बताया कि दोपहर को पिता जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र ने दूसरे रूम में लेकर गया और जबरदस्ती की। विरोध करने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।वारदात के बाद वह मौके से भाग निकला।
Read More : बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 7 लोगों की मौत की पुष्टि, कई घायल
इस धारा के तहत कार्रवाई
इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दी जाए।
