हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों दिहाड़ी और पार्ट-टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने आखिरकार खुशखबरी सुना दी है। राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि जनवरी 2026 से पार्ट-टाइम और डेली वेज वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। यह फैसला राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम कर रहे अस्थायी और रोजाना वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। बताया गया है कि कई विभागों और संगठनों की ओर से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
तीन कैटेगरी में बांटे गए जिले
हरियाणा सरकार ने राज्य के जिलों को तीन हिस्सों कैटेगरी-I, कैटेगरी-II और कैटेगरी-III में बांटा है, ताकि हर इलाके में वहां के विकास और महंगाई के स्तर के हिसाब से कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जा सके।
- कैटेगरी-I जिलों में लेवल-1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपये प्रति माह (765 रुपये प्रतिदिन या 96 रुपये प्रति घंटा) का भुगतान किया जाएगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 23,400 रुपये और लेवल-3 को 24,100 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।
 - कैटेगरी-II जिलों में लेवल-1 के कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,550 रुपये; लेवल-2 का 19,800 रुपये और लेवल-3 का 21,700 रुपये तय किया गया है।
 - कैटेगरी-III जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये; लेवल-2 को 18,350 रुपये और लेवल-3 को 20,450 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।
 
मजदूरों की जेब में बढ़ेगा पैसा
सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य में बराबरी और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बदलाव से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और बढ़ती महंगाई का असर कम महसूस होगा। सरकार का मानना है कि नए वेतन से मजदूरों को आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे वे अपने काम को और मेहनत और उत्साह के साथ कर पाएंगे।
