Prajwal Revanna Case: बैंगलोर। कर्नाटक में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के गंभीर मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(K) और धारा 376(2)(N) (बार-बार बलात्कार) के तहत उन्हें दोषी ठहराया। दोनों अपराधों के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास के साथ 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कुल 10 लाख रुपये के जुर्माने में से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
Prajwal Revanna Case: रेप केस में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मिली आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

