ACB की बड़ी कार्रवाई: सहायक ग्रेड-3 बृजेश कुमार सोनवानी 54,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार, निलंबन का आदेश जारी

ACB की बड़ी कार्रवाई: सहायक ग्रेड-3 बृजेश कुमार सोनवानी 54,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार, निलंबन का आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार, 8 जुलाई 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी बृजेश कुमार सोनवानी को 54,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित एक्शन लेते हुए बुधवार, 9 जुलाई 2025 को बृजेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुंगेली ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

रिटायरमेंट लाभ के लिए रिश्वत की मांग

मुंगेली जिले के ग्राम फंदवानी निवासी ललित सोनवानी, जो 30 जून 2025 को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने 5 जुलाई 2025 को ACB के बिलासपुर इकाई में शिकायत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि बृजेश कुमार सोनवानी, जो जिला चिकित्सा कार्यालय, मुंगेली में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत थे, ने उनकी ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभों के भुगतान के एवज में 61,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। ACB ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें यह पाया गया कि बृजेश ने पहले ही ललित से 7,000 रुपये की रिश्वत ले ली थी।

ACB ने की ट्रैप की प्लानिंग

शिकायत के सत्यापन के बाद, ACB बिलासपुर इकाई ने बृजेश को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। मंगलवार को, शिकायतकर्ता ललित सोनवानी को तखतपुर के रियांश होटल के पास एक ढाबे पर बुलाया गया, जहां बृजेश ने शेष 54,000 रुपये की रिश्वत मांगी। जैसे ही बृजेश ने रिश्वत की राशि ली, ACB की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई।

स्वास्थ्य विभाग का त्वरित एक्शन

ACB की कार्रवाई की सूचना मिलते ही जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुंगेली ने तत्काल प्रभाव से बृजेश कुमार सोनवानी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन आदेश में कहा गया कि कर्मचारी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करता है, और इस मामले की आगे की जांच चल रही है। निलंबन के दौरान बृजेश को वेतन और अन्य लाभों से वंचित किया जाएगा, जैसा कि नियमों के अनुसार निर्धारित है।


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